दिल्ली की एक महिला ने जनवरी 20018 में भाजपा नेता औऱ पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगाया था। महिला ने लोअर कोर्ट में हुसैन के खिलाफ याचिक दायर कर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुहार लगायी थी। इस मामले में आज बुधवार को कोर्ट में शाहनवाज को तलब किया गया। पटियाला हाउस की लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में हुसैन को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला की याचिका, जांच अधिकारी के जवाब और मामले से संबंधित प्रस्तुत सामग्री को देखने के बाद कोर्ट की ओऱ से फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने यह दलील भी पेश की है कि शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस और दंडाधिकारी के सामने एक समान बयान दर्ज कराये हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी।
मामले में क्या है कोर्ट का कहना
कोर्ट ने याचिका से संबंधित पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को इस दलील के साथ खारिज कर दिया कि ये मामला इस प्रवृति का है जिसमें बहस के दौरान ही कोई फैसला लिया जाना उचित होगा। गौरतलब है कि भाजपा नेता शाहनवाज की ओर से इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिसमें महिला की शिकायत को रद्द करने की गुहार लगायी गयी थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज की याचिका को अमान्य करार देते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भाजपा नेता शाहनवाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। लेकिन यहां भी पूर्व मंत्री को राहत नहीं मिली।
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