झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। राज्य के निजी अस्पतालों-नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों की सेवा शर्तों के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो निजी अस्पतालों-नर्सिंग होम में काम करनेवाली नर्सों को अब 20 हजार से कम वेतन नहीं दिया जाएगा। राज्य में 200 बेडवाले निजी अस्पतालों में नर्सों का वेतन-भत्ता सरकारी अस्पतालों में काम करनेवाली नर्सों के बराबर होगा। 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों की नर्सों को वेतन और भत्ता सरकारी अस्पतालों से सिर्फ 10 प्रतिशत कम मिलेगा। साथ ही किसी भी नर्स से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा। ज्यादा काम लेने पर अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।
नया रोस्टर जारी किया जाएगा
सभी अस्पताल प्रबंधन नर्सों का रोस्टर चार्ट तैयार करेंगे। उसके अनुसार ही काम होगा। बदलाव होने पर नर्सों को सूचना दी जायेगी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। जो शिकायतों पर कार्रवाई कर मामले को सुलझाएगा। इसके लिए नर्सों की शैक्षणिक योग्यता तय की गयी है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार-राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पतालों व नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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