हाईकोर्ट, रांची में आज साहिबगंज में हुए चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सुनवाई हुई। इसमें साहिबगंज एसपी को 20 सितंबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े इस मामले में आरोपी कुलदेव साह की दो क्रिमिनत अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साहिबगंज एसपी को इस मामले में 20 सितंबर को अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि जिन दो केस में बच्चा गुमशुदगी का जिक्र है उसमें बच्चा बरामदगी के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं। वहीं प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट प्रत्यूष ताता और दीपक साहू ने प्रार्थी की जमानत का विरोध किया। अदालत को बताया कि उसके खिलाफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कई और मामले दर्ज हैं।  यह भी कहा गया कि मामले में सरकार की ओर से जो पत्र पहले दाखिल किया गया है उसमें भी लापता बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है। बता दें कि यह मामला 2014 का है, जिसमें बी हांसदा की ओर से उनके छोटे भाई की गुमशुदगी की रपट थाने में दर्ज करायी गयी थी। 

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