रांची। सरायकेला खरसावां जिला के चर्चित एवं देश के संसद तक में गूंजने वाली घटना तबरेज अंसारी मौत मामले पर 27 जून 23 को एडीजे वन सरायकेला, अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई। उक्त मामले के दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा किया गया। मामले के अन्य 10 आरोपियों प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान पर आरोप सिद्ध होते हुए फैसला को न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया है। जिसमें सजा के बिंदुओं पर आगामी 5 जुलाई को न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सजा सुनाये जाने की बात कही गई।
बता दें कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 17-18 जून वर्ष 2019 की रात तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग के रूप में चर्चित घटना रहा। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया था। इस मामले के एक आरोपी कुशल महली का निधन हो चुका है। 302 के तहत सजा की मांग की गई थी, लेकिन धारा 304 लगा दिया गया,जिससे मृतक की विधवा पत्नी ने दुख जताया और 302 धारा लगाने की मांग की है।