
रांची। झारखंड शराब घोटाले मामले में जेल में बंद वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को 92 दिन के बाद एसीबी कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें बीएनएसएस की धारा 187(2) के तहत जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने विनय चौबे को जमानत देते समय कई शर्तें लगाई हैं। एसीबी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।


