September 28, 2024

रांची। आखिर सरकार ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय ले ही लिया। मुसलमानों को पांच साल के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड में जगह दे दी है। बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 यथा संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 14 (1) तथा 14 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में सदस्यों का मनोयन कर दिया गया है। इसको लेकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अस्पसंख्यंक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा।

इनका हुआ मनोनय:

डॉ सरफराज अहमद (राज्यसभा सदस्य), मो निजामुद्दीन अंसारी (पूर्व विधायक, राजधनवार, गिरिडीह), एके रशीदी (अधिवक्ता, स्टेट बार काउंसिल), महबूब आलम अंसारी (जमशेदपुर), मो फैजी ( रांची), इबरार अहमद (रांची), मौलाना सैयद तहजीबुल हसन (रांची), शकील अख्तर (समाजसेवी, कोडरमा), आसिफ हसन (संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग) शामिल हैं।

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