रांची 

सीएम हेमंत सोरेने की मुश्किलों का अंत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक ओर उनकी मां रूपी सोरेन बीमार हैं तो दूसरी ओर उनको जमीन घोटाले मे ईडी की ओर से समन पर समन मिल रहे हैं। अब उन पर तीसरी मुसीबत आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सामने आयी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि आदित्यपुर से जुड़े इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में इस पर दलीलें पेश की गयीं। सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर का दिन तय किया है। 

2014 में दर्ज हुआ था मामला
आपको बता दें कि आचार उल्लंघन का यह मामला 2014 के चुनावी समय का है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन एक सभा को संबोधित करने आदित्यपुर गये थे। यहीं उन पर ये मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सिंहभूम के व्यवहार न्यायालय में चल रही है। सीएम हेमंत की ओर से इस मुकदमे को रद्द करने और सुनवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। इसी याचिका पर  झारखंड हाईकोर्ट को सुनवाई करनी है जिसके लिए 17 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। 

ईडी अब तक 5 बार कर चुकी है समन 

गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में ईडी को मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी है।  ईडी ने उन्हें अब तक 5 बार समन भेजा है। हालांकि, मुख्यमंत्री एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत को 23 सितंबर को पेशी के लिए ईडी ने बुलाया था। उससे पहले 9 सितंबर को वे तलब किये गये थे और 9 सितंबर से पहले 24 अगस्त को, उससे भी पहले ईडी ने पहली बार मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री किसी भी तारीख में पेश नहीं हुए, बल्कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां उन्हें हाईकोर्ट में जाने की बात कह कर उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसे सूचीबद्ध कर लिया गया है। इस याचिका पर 6 अक्टूबर के बाद अब 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट में ही सुनवाई होनी है।  

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