झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को इसी साल जनवरी में होमगार्ड जवानों को भी पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन और दूसरी सुविधाएं देने का आदेश जारी किया था। हेमंत सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन और दूसरी सुविधाएं देने का आदेश दिया है। इससे राज्य भर के जवानों में खुशी की लहर है। त्योहारों के मौके पर होमगार्ड के लिए ये सौगात की तरह है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने झारखंड  हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया है। दूसरे शब्दों में होमगार्ड के जवानों को भी पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन का भुगतान होगा। उनको पुलिस जवानों के मिलने वाले दूसरे लाभ भी मिलेंगे। 

12 जनवरी को  हाईकोर्ट ने जारी किया था आदेश

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 12 जनवरी को झारखंड सरकार को होमगार्डों को समान वेतन, भत्ता और दूसरी सुविधाएं देने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने दलील देते हुए कहा था कि होमगार्ड के जवान किसी भी स्तर पर पुलिसकर्मियों की तरह ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए उनको भी वे सारे लाभ मिलने चाहिये, जो पुलिस के जवानों को मिलते हैं। बता दे हाईकोर्ट ने समान वेतन के आदेश को लागू करने के लिए हेमंत सरकार को तीन महीने का समय दिया था। लेकिन हमेंत सरकार ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। 

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