रामगढ़। डीसी के आदेश के बाद जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अनाज के भंडारण में गड़बड़ी करने वाले रामगढ़ शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सागरमल अग्रवाल पर प्राथमिक की दर्ज हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रीना कुजूर ने इस मामले में रामगढ़ थाने में आवेदन दिया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश के बाद सागरमल अग्रवाल के भंडारण की जांच की गई, जिसमें 37.11 क्विंटल चावल और 6.36 क्विंटल गेहूं कम पाए गए। इस अनियमितता के बाद सागरमल अग्रवाल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यह चावल और गेहूं पीएमजीकेवाई तहत सितंबर, 2022 से दिसंबर, 2022 एवं एनएफएसए के तहत मार्च, 2023 से जुलाई, 2023 तक राशन कार्डधारी के बीच वितरित किया जाना था। पीडीएस डीलर के भंडारण में हुई गड़बड़ी के कारण कार्ड धारकों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मामले में रामगढ़ पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *