लातेहार: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार के न्यायालय में 10.12.2025 को हेरहंज थाना कांड सं. 44/2022 (दिनांक 05.11.2022), धारा 302/120B/201 IPC के अंतर्गत दर्ज हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।अदालत ने हत्या के आरोपी
मनबोध गंझु, पिता—स्व. जेठु गंझु, निवासी—कदहे, थाना—लावालौंग, जिला—चतरा को आजीवन कारावास की सजा तथा ₹10,000 का जुर्माना देने का आदेश दिया है।न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त को अपराध का दोषी पाया गया, जिसके उपरांत यह दंडादेश पारित किया गया।यह फैसला जिले में अपराध नियंत्रण एवं न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *