रांची। पलामू के सदर थाना कांड सं. 98/25, 12.09.2025, धारा 314/316(2)/318(4)/3(5) बी.एन.एस. 2023 के आलोक में वादी नरेन्द्र कुमार शुक्ला, पिता स्व. गया प्रसाद शुक्ला, सा. निफरा, थाना विन्ध्याचल, जिला मिर्जापुर (उ.प्र.) द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में हथनी जयमति को अभियुक्तों द्वारा बिना सूचना दिए कहीं ले जाने का आरोप अंकित किया गया था। 29.09.2025 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक, पलामू के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। सूचना के सत्यापन के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित हथनी बिहार राज्य के जिला छपरा, थाना अमनौर, सा. पहाड़पुर निवासी गोरख सिंह उर्फ अभिमन्यु, पिता सुदामा सिंह के यहां पाई गई।जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त हथनी प्रारंभ में चार साझेदारों द्वारा लगभग 40 लाख रुपये की कीमत पर खरीदी गई थी। वादी को बिना सूचना दिए अन्य तीन साझेदारों ने हथनी को ₹27 लाख में गोरख सिंह उर्फ अभिमन्यु को विक्रय कर दिया था। फिलहाल, विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत हथनी जयमति को जब्त कर गोरख सिंह उर्फ अभिमन्यु पिता सुदामा सिंह, सा. पहाड़पुर, थाना अमनौर, जिला छपरा, बिहार के ही जिम्मेनेमा पर सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त कांड का अनुसंधान प्रगति पर है।

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