रांची। वादी मुन्ना यादव हाउसिंग कॉलोनी थाना बरयातु जिला राँची के लिखित आवेदन के आधार पर रिम्स में चालक एवं चतुर्थ वर्गीय पद पर नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में उषा बाखला पति इलियास बाखला सिठियो थाना धुर्वा जिला राँची वर्तमान पता सा० कालामाटी थाना+जिला-खूँटी के विरूद्ध बरियातु थाना कांड सं0-121/2025, दि0-17.05.2025, धारा-316(2)/318(4)/352/351(2)(3) B.N.S दर्ज किया गया है। कांड का सरांश यह कि उक्त कांड के प्रा० अभियुक्त उषा बाखला बरियातु रहने के वक्त इनका मुलाकात ओला ड्राइवर संदीप कुमार से हुई तो इसने बताई की मैं रिम्स, राँची में डॉक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। उषा बाखला और ओला ड्राइवर संदीप कुमार दोनो के बीच में जान पहचान होने के बाद उषा बाखला के द्वारा ड्यूटी एवं अन्य जगहों पर जाने के लिए संदीप कुमार को फोन करके ओला कार बुक करती थी। इसी दौरान उषा बाखला ने ओला ड्राइवर संदीप कुमार को विश्वास में लेकर इनको और इनके भाई को रिम्स राँची में चालक या चतुर्थ वर्गीय पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 23 लाख रूपैया चेक और नगद के रूप में ली। इसी तरह उषा बाखला के द्वारा खरसीदाग ओपी क्षेत्र अन्तर्गत कोचबोंग बेरेटोली निवासी बिमल उराँव से फ्लैट निर्माण के नाम पर कुल 58 लाख रूपैया, धुर्वा निवासी सत्येन्द्र कुमार दुबे से बिजनेस के नाम पर कुल 3 लाख रूपैया, नगड़ी निवासी बुलबुल मुंडा से नौकरी के नाम पर कुल 22 लाख रूपैया की ठगी किया गया है। इसके आलावे राँची जिला एवं आस-पास के क्षेत्रो के अन्य कई व्यक्तियों से भी उषा बाखला ने पैसा की ठगी की है। इस ठगी एवं धोखाधड़ी में अन्य लोगो पर भी जाँची की जा रही है। इस तरह से उषा बाखला के द्वारा नौकरी एवं अन्य कार्यों के नाम पर राँची जिला में कुल 1 करोड़ 6 लाख रूपैया की ठगी किया गया है। जिसे गिरफ्तारी पश्चात् आज दिनांक-18.06.2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

गिरफ्तार किये गये अपराधकर्मी का नाम एवं पता-
उषा बाखला पति इलियास बाखला सा० दुमदुम सिठियो थाना धुर्वा जिला राँचीवर्तमान पता सा० कालामाटी थाना+जिला-खूँटी।

गिरफ्तार अपराधकर्मी उषा बाखला का अपराधिक इतिहासः

बरियातु थाना कांड सं0-121/2025, दि0-17.05.2025, धारा-316(2)/318(4)/352/351(2)(3) B.N.S (कुल ठगी-23 लाख रूपया), धुर्वा थाना कांड सं0-105/25, दि0-09.05.2025, धारा- 420/406/120 (बी) भा0द0वि0 (कुल ठगी-3 लाख रूपया, नामकुम (खरसीदाग ओ0पी0) थाना कांड सं0-171/25, दि0-30.05.2025 धारा- 420/406/120(बी) भा०द०वि० (कुल ठगी-58 लाख रूपया), नगड़ी थाना कांड सं0-88/25, दि0-10.06.25, धारा-318(4) B.N.S (कुल ठगी-22 लाख रूपया)

बरामद एवं जप्त सामान की विवरणीः

इसके बैंक अकाउंट एवं पैसे के संबंध में डिटेल निकाला जा रहा है।

गिरफ्तारी में शामिल सदस्यः

पुअनि अक्षय कुमार, बरियातु थाना, पुअनि जयदीप बोस, बरियातु थाना, महिला पुलिस आ0/2360 बिन्दा देवी एवं अन्य पुलिस बल ।

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