नई दिल्ली वक्फ संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश संशोधनों के आधार पर इसे मंजूरी दे दी गई है. सूत्रों के अनुसार 19 फरवरी को बैठक में अधिकांश संशोधनों को मंजूरी दी गई है. संशोधन के आधार पर ही बिल को मंजूरी दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाए जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे. हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की है. बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद समीझा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था. इसके बाद जेपीसी ने इसपर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी. 

वक्फ बिल में 14 संशोधन

  • संशोधन 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह
  • संशोधन 2: महिला प्रतिनिधित्व
  • संशोधन 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
  • संशोधन 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
  • संशोधन 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
  • संशोधन 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
  • संशोधन 7: बेहतर ऑडिट प्रणाली
  • संशोधन 8: अवैध कब्जों की रोकथाम
  • संशोधन 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
  • संशोधन 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
  • संशोधन 11: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
  • संशोधन 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
  • संशोधन 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण
  • संशोधन 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव
  • पुराने कानून में अगर किसी प्रॉपर्टी का दावा है तो अपील सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है. वहीं प्रस्तावित बदलाव ये रखा गया है कि अब ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अपील की जा सकती है. पुराना कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा और प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि इसके लिए हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है. पुराना कानून कहता है कि अगर जमीन पर मस्जिद है तो वो वक्फ की संपत्ति है जब्कि प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि अगर दान में नहीं दी गई है तो वक्फ इसपर दावा नहीं कर सकता है. पुराना कानून है कि बतौर सदस्य महिला और दूसरे धर्म के लोगों को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी. वहीं प्रस्तावित बदलाव में कहा गया है कि नॉमिनेटिड सदस्यों में दो गैर मुसलमान भी होंगे।

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