
लोहरदगा : मामला जिले के किस्को थाना क्षेत्र की है जहां नाबालिक लड़की से यौन शौषण करने के आरोप में दोषी पाते हुए नाबालिक लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।मामला किस्को थाना क्षेत्र की जहां पीड़िता की मां राधिका देवी उम्र करीब 26 वर्ष पति-नागेन्दर साहु, ग्राम होन्दगा, थाना- किस्को, जिला-लोहरदगा के लिखित आवेदन के आधार पर नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण (बलात्कार) करने के आरोप में बालक साहिल अंसारी पिता महबूब अंसारी, ग्राम-होन्दगा,थाना- किस्को,जिला-लोहरदगा के विरूद्ध किस्को थाना कांड सं0-06/2023, दिनांक-25.02.2023, धारा-376 (AB)/504 भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया गया थ।जिसके अनुसंधान के क्रम में शुक्रवार को अनु०कर्ता द्वारा कांड के विधि विरूद्ध बालक (नाबालिक)साहिल अंसारी उर्फ मंजर अंसारी उम्र करीब 16 वर्ष पिता-महबूब अंसारी,ग्राम-होन्दगा,थाना-किस्को,जिला-लोहरदगा को विरुद्ध करवाई करते हुए बाल कारा गृह गुमला भेजा गया है।तत्पश्चात् अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा-376 (AB)/504 भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अतंर्गत किस्को थाना आरोप पत्र सं०- 10/2023, दिनांक 24.04.2023 समर्पित किया गया था।जिसको लेकर 10.01.2025 को माननीय न्यायालय जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के न्यायालय में विचारण के उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा इस कांड के विधि विरूद्ध बालक साहिल अंसारी उर्फ मंजर अंसारी उम्र करीब 16 वर्ष के विरूद्ध धारा-376 (AB) / 504 भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हूए 03 वर्षों का साश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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