लोहरदगा:-जिले में शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायलय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास के साथ फांसी की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है।मामला 24 दिसंबर 2022 का है जहां जिले के बगडू थाना क्षेत्र के अरेया गांव में एक 5 वर्षीय नाबालिक बच्ची से गांव के ही आरोपी इंद्र उरांव ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी।जिसके विरुद्ध बच्ची की मां सोनी उरॉव उम्र करीब 30 वर्ष पति अनिल उरॉव, ग्राम आरेया,थाना बगडू,जिला लोहरदगा के लिखित आवेदन देकर नाबालिंग बच्ची से बलात्कार करने को लेकर लिखित आवेदन बगडु थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इस मामले को लेकर बगडू थाना कांड सं०:-33/22, दिनांकः-24.12.2022, धाराः-302/376 (2) (एफ) भा०द०वि० एवं 06 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।तत्पश्चात् अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302/376 (2) (एफ) भा०द०वि० एवं 06 पोक्सो एक्ट के अतंर्गत बगडू थाना आरोप पत्र सं0- 07/2023, दिनांक 22.02.2023 समर्पित किया था।जिसके बाद धारा 302 भा०द०वि० एवं पोक्सो 06/42 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए आरोपी को फाँसी और आजीवन कारावास के सजा के साथ 25,000/ रूपये की आर्थिक जूर्माना की सजा सुनाई है।बता दें जिले में पिछले 14 साल में यह दूसरा मामला है जिसमें आरोपी को जिला व्यवहार न्यायालय ने फांसी का सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार आरोपी इंदर उरांव उम्र 25 वर्ष पिता लक्ष्मण उरांव ग्राम बगडू थाना क्षेत्र के अरेया गांव का स्थाई निवासी है और अविवाहित है।जिसे शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ फांसी की सजा सुनाई है।वही इस मामले में पीपी मिनी लकड़ा ने इस केस पर अपनी बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निभाते हुए आरोपी इंदर उरांव को फांसी के फंदे तक पहुंचने का काम किया है।जिसको लोग सहरनिये नजरों से देख रहे हैं तथा कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसला कि लोग प्रशंशा भी कर रहे हैं।

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