रांची । समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज सार्थक शर्मा की अदालत ने उन्हें चार दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसला सुनाया गया। इससे पहले यह मामला सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने चार मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में जांच एजेंसी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था। आठवें समन पर वे 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने कहा कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।
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