मेदिनीनगर (पलामू) : पलामू सहित झारखंड के गैंगस्टर व अमन साहू के करीबी आकाश राय उर्फ मोनू, कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एवं अपराधी हरि तिवारी को पलामू जिले की एक नीचली अदालत ने के अभाव में बरी कर दिया तीनों के खिलाफ मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग मामले में मामला दर्ज कराया गया था। न्यायालय में केस चलने के दौरान ठोस गवाह नहीं मिले।सुजीत सिन्हा पर मेदिनीनगर शहर के एलआइसी बिल्डिंग रोड के व्यवसायी पवन केजरीवाल से जनवरी 2017 में 10 लाख रूपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया था। इस केस में व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिखा अग्रवाल की अदालत ने पुलिस द्वारा इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं पेश कर पाने के कारण इन्हें इस केस से बरी कर दिया। इसी तरह अदालत ने अक्टूबर 2017 में पलामू एजेंसी पर फेंके गए बम मामले में आरोपी, सुजीत सिन्हा, आकाश राय उर्फ मोनू एवं हरि तिवारी को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह जानकारी सुजीत सिन्हा, आकाश राय उर्फ मोनू एवं हरि तिवारी के अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने दी।उन्होंने बताया कि सिमडेगा,हजारीबाग और खूंटी जेल से इन तीनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि आकाश को इस मामले में राहत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी उस पर और भी मामले लंबित हैं और फिलहाल सिमडेगा मंडल कारा में बंद हैं। इसी तरह सुजीत सिन्हा एवं हरि तिवारी पर भी अन्य आपराधिक मामले लंबित रहने के कारण दोनों जेल में ही रहेंगे।