November 23, 2024

प्रभात मंत्र की खबर पर लगी मुहर

रांची। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई। उक्त निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” लागू होने से पहले फर्जी तरीके से एक सौ रुपए लेकर आवेदन भराया जा र आ था जिसकी खबर प्रभात मंत्र ने प्रमुखता से छापा था।

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

राजकीय श्रवणी मेला-2024 के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थायी मेला ओपी और 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई है।

शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग अन्तर्गत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

स्टीफन मरांडी 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत ।

राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की सुविधा की स्वीकृति दी गई।

NPS Tier-I में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

पंचम झारखंड विधान सभा का षोडश (विशेष) सत्र के सत्रावसान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
स्टीफन मरांडी, माननीय सदस्य विधान सभा को योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
तमिलनाडु राज्य में झारखंड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये SRMI एवं Migrant Control Room के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं शिखा लकड़ा के द्वारा की गई वायुयान यात्रा पर किये गये व्यय की राशि का भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति की दी गई।
झारखंड राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
झारखंड के 132 केवी एवं इससे अधिक के ग्रिड सब-स्टेशनों एवं संचरण लाईन में OPGW आधारित परियोजना (संचार प्रणाली) स्थापित करने हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 से आच्छादित लाभुकों को परिचय पत्र निर्गत करने संबंधी योजना की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 5 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1019, दिनांक 31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के नियंत्रणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु “मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना” की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, रांची के विघटन, उसके अधीन कार्यरत कर्मियों का समायोजन तथा आस्तियों का निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत राज्यहित में रांची में अवस्थित विभिन्न सरकारी भवनों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का Integrated Municipal Solid Waste Disposal System (i-MSWDS) के माध्यम से पुनर्चक्रण (Recycle) के Pilot study किए जाने हेतु DPR Preparation, Advisory Support, Time to time supervision and monitoring services तथा Installation and Commissioning के निमित्त केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR- CMERI), दुर्गापुर का मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

पलामू जिला के पण्डवा एवं नावा बाजार अंचल अन्तर्गत अवस्थित राजहारा नार्थ (सेन्ट्रल एवं इर्स्टन) कोल माईन्स के 116.80 हे० क्षेत्र पर मेसर्स फेयर माईन कार्बन्स प्रा० लि० के पक्ष में कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/ नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पांच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक के रूप में सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीट्यूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-779, दिनांक 16.03.2024 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य अन्तर्गत विभिन्न थाना एवं ओपी के सृजन की स्वीकृति दी गई।

W.P. (S) No-3095/2021 विद्यानाथ मिश्र बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा दिनांक-17.08.2022 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी विद्यानाथ मिश्र, सेवानिवृत भण्डारपाल रूपांकण प्रमण्डल सं.-02, मेदिनीनगर को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक-63 दिनांक-24.01.2014 द्वारा दिनांक 25.08.2011 के प्रभाव से पूर्व प्रदत्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एम.ए.सी.पी., वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य लाभ की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No. 2313 of 2021 से उद्‌भूत Cont. case No.-301/2022 अखिलेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में दिनांक 16.05.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड सेवा संहिता के नियम 58 एवं झारखंड वित्त नियमावली के नियम 74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए अखिलेश शर्मा, सेवानिवृत राज्य कर अपर आयुक्त को पद उपलब्धता की तिथि से राज्य कर अपर आयुक्त के पद पर सभी आर्थिक लाभों सहित प्रोन्नति प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

राज्य के सरकारी सेवकों को अनुमान्य मकान किराया भत्ता सहित अन्य भत्तों से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्य-737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

सरला बिरला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अंग्रेजी पाठ में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कम्पनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु निर्गत ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या-277, दिनांक-17.02.2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के PVTG एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों/घरों के विद्युतीकृत करने हेतु On-grid एवं Off-grid योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 48.215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

220 केवी गोविन्दपुर-दुमका संचरण लाईन का 400/220 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन में लिलो संचरण लाईन योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत तक की अनुमान्य अधिसीमा के अन्तर्गत निविदा निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

झारखंड पुलिस अंतर्गत Transparent Recruitment Process के तहत होनेवाले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन के लिए R.F.I.D CHIP एवं अन्य Electronic उपकरण के उपयोग के निमित्त सेवा प्रदाता फर्म M/S Timing Technologies India Pvt. Ltd., Hyderabad को एकल निविदा होने के कारण मनोनयन के आधार पर चयनित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कारा एवं सुधार सेवाएं विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड-सब स्टेशन एवं एस०एल०डी०सी० में SAMAST परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 53,73,98,185/- मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लि. झारखण्ड सरकार एवं Nodal agency for PSDF (NLDC) के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।

फरक्का-ललमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम को पुनर्स्थापित करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु. 14.92 करोड़ को पुनर्स्थापित करते हुए द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 281600499.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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