November 23, 2024

पलामू। समय अवधी समाप्त होने के उपरांत अवैध रूप से कोयले का परिवहन करने वाले ट्रक मालिक के खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास शुक्रवार को परिवाद दायर किया एवं वाहन मालिक पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया है। परिवाद के माध्यम से बताया गया कि अवैध खनिजों के परिवहन से सरकार के राजस्व की हानि होती है।

उल्लेखनीय है कि अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर ने 14 सितंबर को क्षेत्र भ्रमण के दौरान रेड़मा चौंक के पास ट्रक संख्या (जेएच 02 एएक्स 5541) में 30 टन कोयला ले जाते पकड़ा एवं जांच के लिए कोयला समेत ट्रक को जब्त करते हुए थाने को सुपुर्द कर दिया। साथ ही जिला खनन पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए जांच करने के निर्देश दिये। जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार, टीओपी-2 पहुंच कर जेम्स पोर्टल पर जांच की तो पाया कि 13 सितंबर समय 12:39 तक की अवधि है। कोयले का परिवहन पूर्ण रूप से अवैध है, जिसके बाद डीएमओ के द्वारा खनिज परिवहनकर्ता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास परिवाद दायर किया गया।

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