उदयपुर। करीब तीन साल पहले शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में आठ साल के मासूम से कुकर्म के चर्चित मामले में शुक्रवार को पॉक्सो अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें आरोपित योगेश कुमार को दोषी ठहराते हुए बीस साल की कड़ी कैद के साथ 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा का एलान होते ही दोषी के माता-पिता अदालत में रोने लगे।
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