रांची । झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर 10 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंदा की अदालत ने सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह चुनाव की निश्चित तारीख बताएं। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है। आयोग ने कुछ जानकारी जैसे सीटों का आरक्षण और जनसंख्या सूची मांगी है, जो जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने बताया कि अभी तक सीटों के आरक्षण की अंतिम अनुशंसा आयोग को राज्य सरकार से नहीं मिली है। इसके मिलने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू होगी, जिसके लिए लगभग तीन महीने का समय लगेगा।अदालत ने कहा कि आयोग अगली सुनवाई तक चुनाव की सटीक समय-सारिणी प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने अदालत में कहा कि पिछले आदेश के अनुसार नगर निगम और नगर निकाय चुनाव जल्द कराए जाएं। गौरतलब है कि झारखंड में जून 2020 से अब तक 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं। कई नगर निगम बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के ही काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव 27 अप्रैल 2023 को हुए थे। अदालत ने इससे पहले 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि तीन सप्ताह में नगर निकाय चुनाव कराए जाएं, लेकिन चुनाव नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की है।

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