रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने निशि पांडेय को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. सोमवार को निशि पांडेय की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई. निशि पांडेय की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बहस की. हाईकोर्ट ने निशि पांडेय को बीस-बीस हजार रुपये के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है.  निशि पांडेय को भरत पांडेय और दीपक साव गैंगवार मामले में बेल मिली है. भरत पांडेय के पिता के आवेदन के आधार पर रामगढ़ पतरातू के रहने वाले विकास तिवारी, निशि पांडेय, आकाश तिवारी, विकास साव, अमित साव, सुभाष सिंह उर्फ बाघा सिंह अनिल यादव, सुनील धोबी, बबलू ठाकुर, संदीप ठाकुर, निशांत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. भरत और दीपक दाव की जनवरी में हत्या हुई थी. इसी केस में निशि पांडेय को गिरफ्तार किया गया था।

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