
नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 13 और 14 मई को बुलाई गई है. दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली को लेकर इस सत्र में खास प्रावधान सामने लाया जाएगा. रविवार को दिल्ली सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई. सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि विधानसभा के दो दिन के विशेष सत्र में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट पेश किया जाएगा. विधानसभा के विशेष सत्र में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण (Delhi School Education Transparency Assessment) और फीस विनियमन 2025 विधयेक (Fee Regulation Bill 2025) को पेश किया जाएगा. बता दें कि 29 अप्रैल को दिल्ली सरकर ने कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दी थी. दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. दिल्ली सरकार 1677 प्राइवेट स्कूलों की एसडीएम के नेतृत्व में खास रूप से जांच कर रही है. अभी तक 1677 प्राइवेट स्कूल में से 970 स्कूल का निरीक्षण कराया गया है और 150 स्कूल को सरकार ने नोटिस भेजा है. इस खास बिल से इतर, स्कूल फीस बढ़ाने पर स्कूलों पर जुर्माना लगेगा. साथ ही, स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी कार्रवाई हो सकती है. स्कूलों की फीस तय करने के लिए एक कमेटी बनानी होगी. साल 2025-2026 की फीस बढ़ोतरी को भी इस बिल में जोड़ा जाएगा।
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