08 Dec 2022
रामगढ : हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी को करार दिया है. सजा का ऐलान 12 दिसंबर को होगा. दोषी करार दिये जाने के बाद विधायक ममता देवी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है । न्यायालय ने इस केस में दोषी विधायक ममता देवी, राजीव जायसवाल, मनोज पुज्जर, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, कुवंर महतो, जादू महतो, आदिल इनामी, दिलदार हुसैन, बासुदेव प्रसाद, सुभाष महतो, कुलेश्वर महतो को दोषी करार दिया है। राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता शंकर बनर्जी पैरवी कर रहे थे। अदालत ने गोला थाने में दर्ज कांड संख्या 79/2016 में विधायक ममता देवी को दोषी करार दिया है. ज्ञात हो कि विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपितों पर एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
फायरिंग में हो गयी थी कई लोगों की मौत
29 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोट आयी थी. गोली कांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.