रांची। झारखंड के रांची जिले के 160 हथियार के लाइसेंसी अधिकार रद्द किए जाएंगे। इन लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश रांची पुलिस ने की है। रांची के उपायुक्त ने ऐसे सभी लाइसेंसियों को अंतिम शोकॉज जारी कर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारधारकों को लाइसेंस संबंधित थाना या शस्त्रत्त् विक्रेता के पास जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन, ऐसे 160 लोगों ने हथियार जमा नहीं किए और जमा न करने का कोई कारण भी नहीं बताया। ऐसे लोगों को पहले भी स्पष्टीकरण रांची पुलिस ने जारी किया था और हथियार जमा करने को कहा था। स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बाद भी इन लोगों ने अपने हथियार जमा नहीं कराए। इसके बाद एसएसपी कार्यालय ने इन हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश डीसी को भेज दी है। चुनाव की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसियों को हथियार जमा करने का निर्देश दिया था। 21 अक्तूबर तक संबंधित थानों या शस्त्रत्त् विक्रेताओं के पास जमा करने को कहा गया था। लेकिन, जिले के 160 लोगों ने हथियार जमा नहीं किए। हथियार जमा कराने के दौरान जिन्हें बंदूक रखना बेहद जरूरी होता है, उन्हें छूट दी जाती है। बैंक में गार्ड की नौकरी करने वाले, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले और बहुत अधिक धन रखने वाले व्यापारी को छूट दी जाती है। इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। जिले में 3500 हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। डीसी वरुण रंजन ने लाइसेंसियों को अपने हथियारों का सत्यापन कराने के बाद उसे जमा करने का आदेश दिया था। हथियारों का सत्यापन संबंधित थाने में कराना था।
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