अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के न्यायाधीशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ-साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. एक बयान में कहा गया है कि एक प्री-ट्रायल चैंबर ने अदालत के अधिकार क्षेत्र में इजरायल की चुनौतियों को खारिज कर दिया था और बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के लिए वारंट जारी किए थे. मोहम्मद जईफ के लिए एक वारंट भी जारी किया गया है, हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि वह जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मारा गया था. लेकिन हमास ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है. इसमें पाया गया कि इस बात के ‘उचित आधार’ हैं कि तीनों लोग इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए ‘आपराधिक जिम्मेदारी’ लेते हैं. इजरायल और हमास दोनों ने आरोपों को खारिज कर दिया है.किस आधार पर तय की गई गिरफ्तारी? अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायली नेताओं पर मुकदमा चलाने का आधार पर बात करते हुए कहा कि न्यायालय को यह मानने के लिए उचित आधार मिला है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गाजा को भुखमरी की ओर ले जाना चाहते हैं. इसलिए इसकी जिम्मेदारी उनपर ही दी जाती है. गाजा में सीजफायर प्रस्ताव पर अमेरिका का चौथी बार वीटो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सीजफायर के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक, गाजा में तुरंत, बिना शर्त और स्थायी तौर जंग को खत्म किया जाना चाहिए. वहीं सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए. सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने ग़ज़ा में युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था.
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