November 23, 2024

रांची। झारखण्ड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने छह आइएस का तबादला किया गया है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (JSLPS), राँची के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से. (झा:2011) (अतिरिक्त प्रभार-मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राँची जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कंट्रोल सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित पवन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। अपर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित रंजीत कुमार लाल, आदेश तक प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित शशि प्रकाश सिंह, भा.प्र.से. (झाः 2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित उत्कर्ष गुप्ता, भा.प्र.से. (झाः2017) (अतिरिक्त प्रभार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक लातेहार जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री मनीष कुमार, भा.प्र.से. (झाः2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पाकुड़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

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