November 24, 2024

मेदिनीनगर ,: पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा ने लातेहार जिले के 73 मनिका एवं 74 लातेहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। लातेहार के समाहरणालय सभागार में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्होंने मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची में नाम निबंधित, संशोधित एवं विलोपित करने संबंधी प्राप्त प्रपत्रों के आंकड़ों का अवलोकन करते हुए इन प्रपत्रों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि दावा/आपत्ति संबंधी प्रपत्र-6, 6क, 7 एवं 8 को जमा करने की अवधि 9 अगस्त 2024 तक निर्धारित है। इस अवधि में ज्यादा-से-ज्यादा आवेदन संग्रह करते/कराते हुए समयबद्धता के साथ इसका निष्पादन सुनिश्चित किये जाने से मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकेगा, विलोपित हो सकेगा अथवा मतदाता सूची के प्रविष्टियों में सुधार हो सकेगा। यह सब होने से स्वच्छ व त्रुटिरहित मतदाता सूची का निर्माण हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत पुनरीक्षण गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अंदर संपादित किया जाना आवश्यक है। आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं का फोटोयुक्त रंगीन मतदाता पहचान पत्र निर्गत किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आयोग के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पुनरीक्षण संबंधी कार्यों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को मतदान केंद्र जागरूकता समूह (बैग/बूथ लेबल अवेयरनेस ग्रुप) के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की दिशा में कार्य करने का भी निदेश दिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में निबंधित होना अनिवार्य है। परंतु विगत चुनावों में कहीं-कहीं से ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कोई भी मतदाता अपना फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान करने जाते हैं, परंतु मतदाता सूची में संबंधित मतदाता का नाम निबंधित नहीं होने के कारण वह मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में हमसबों को मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सजगता से मतदाता सूची से अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से जांच कर संतुष्ट हो लें कि उनका नाम मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज है। यदि जांच के दौरान किन्ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं पाया जाता है, तो वे अभिलंब प्रपत्र- 6 के माध्यम से नाम निबंधन कराने हेतु बीएलओ को आवेदन समर्पित करेंगे अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप्प या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र-6 भरना सुनिश्चित करेंगे। यदि मतदाता सूची में दर्ज मतदाता विवरणी में कोई सुधार की आवश्यकता अथवा मतदाता पहचान पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित मतदाता उपरोक्त माध्यम से प्रपत्र-8 में आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी एवं समाज के जागरूक व्यक्तियों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किये जाने से कोई भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में निबंधित होने से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपील करते हुए बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) को नामित करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की दिशा में पहल करने की अपील की।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-लातेहार उपायुक्त श्रीमती गरिमा सिंह ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से कार्यों में तेजी लाते हुए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य कर मतदाताओं द्वारा प्राप्त लंबित प्रपत्रों का शीघ्रता निष्पादन का निदेश दिया। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से स्थानीय प्रशासन को सहयोग करने की अपील की।

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त -सह-मतदाता सूची प्रेक्षक श्री बाल किशुन मुंडा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती गरिमा सिंह, उप विकास आयुक्त सुरजीत कुमार सिंह, आयुक्त के सचिव बिजय वर्मा, 73-मनिका के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- महुआडाड़ के अनुमंडल पदाधिकारी रतन कुमार सिंह, 74-लातेहार के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह- लातेहार के अनुमंडल पदाधिकारी अजय कुमार रजक, एवं राजनीतिक दलों की ओर से शमशुल होदा, पंकज तिवारी, राजीव रंजन तिवारी, रंजीत यादव, उपेंद्र शर्मा आदि प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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