रांची : झारखंड हाई कोर्ट में तीन सप्ताह में राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के चार जनवरी 2024 के हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की अपील पर आज सुनवाई हुई। गुरुवार काे मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिका की त्रुटि दूर कर ली गई है। इससे पहले प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया गया कि इस केस की मेरिट पर सुनवाई की जाए, राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट के बहाने निकाय चुनाव टाल रही है, यह संवैधानिक मिशनरी की विफलता है। समय पर चुनाव नहीं कराना और रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबाने जैसा है। एकल पीठ का आदेश सही है। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए आठ अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।