केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS नीति में संशोधन किया है। जिसके बाद 5 साल सेवा दे चुके SP अब CBI में अपना योगदान देंगे। इसका आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दिया गया है। साथ ही झारखंड समेत अन्य राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी और इसे लेकर पत्र लिख दिया गया है।
जानें पहले क्या थी नीति
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति 2010 के तहत पहले आदेश जारी किया था कि पांच साल की सेवा पूर्ण कर चुके एसपी रैंक के अधिकारी सिर्फ एनआईए, रॉ और आईबी में योगदान दे सकते है। लेकिन अब इस आदेश में संशोधन किया गया है। अब पांच साल की सेवा पूर्ण कर एसपी रैंक के अधिकारी एनआईए, रॉ, आईबी के अलावा सीबीआई में भी योगदान दे सकते है।
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