रांची। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा हिंदपीढ़ी थाना काण्ड सं0-61/ 23, 17.04.2023 के अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन उपरांत शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
हिंदपीढ़ी थाना काण्ड सं0-61/ 23, 17.04.2023 के अभियुक्त मो० अरबाज उर्फ अण्डा, पे०-मो० कल्लु, सा०-मोती मस्जिद, निजामनगर थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-रांची,
मो० जमील उर्फ चौम्पीयन, पे मो सलीम उर्फ पुना, सा मोती मस्जिद, नियर पानी टंकी, मदरसा गली, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची ,
मो० वसीम, पे०-मो० कलीम, सा०-मदारदरवाजा, वार्ड नं-26, सासाराम, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार वर्तमान मोती मस्जिद, मुबारक गली, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची को अपने एक अन्य साथी गुर्जर, पे० मुन्ना खान, सा० निजामनगर के साथ हरमू नदी किनारे किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की गुप्त सुचना के आधार पर – 17. 04. 2023 को हरमू नदी के पास से गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में पुलिस को तीन अभियुक्त को पकड़ने में सफलता मिली, वहीं एक अन्य अभियुक्त गुर्जर, पे मुन्ना खान, सा निजामनगर भागने में सफल रहा। तलाशी के क्रम में तीनो अभियुक्तों के पास से देशी पिस्टल एवं ज़िंदा गोली बरामद की गई थी। उक्त काण्ड को अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया।
पुअनि, अनिल कुमार सिंह, हिंदपीढ़ी थाना, जिला-रांची द्वारा समर्पित एवं पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची द्वारा अनुशंसित हिंदपीढ़ी थाना काण्ड सं0-61/ 23, दिनांक 17.04.2023 से संबंधित प्रतिवेदनों के अवलोकन उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।