पलामू । पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) सुलोचना मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 3 जून 2026 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 23 मई 2026 को रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में चार लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि 5 जून को गांव में बड़ी संख्या में लोगों की बैठक आयोजित की जा सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने पूरे रामपुर गांव को निषेधाज्ञा के दायरे में लाने का निर्णय लिया। जारी आदेश के तहत गांव में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, घातक हथियार, लाठी-डंडा या अन्य खतरनाक वस्तुएं लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

https://chat.whatsapp.com/LnzXi8cnQGtKJUUT78UqXz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *