रांची। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि 30.05.2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक , राँची राकेश रंजन को गुप्त आसूचना मिली कि संगठित गिरोह के फरार सक्रिय कुख्यात अपराधकर्मी झांगुर ग्रुप के प्रमुख रामदेव उरांव, उम्र करीब 47 वर्ष, पे० स्व० रूधवा उरांव, ग्राम देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला एवं उनके संगठन के सदस्य गुमला एवं राँची जिला के सीमा पर भ्रमणशील हैं एवं पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण का प्रयास कर रहे हैं।उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए दिये गए निर्देशन में दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक बेडो, राँची के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। प्राप्त सासूचना के आधार पर उक्त टीम बेड़ो थानान्तर्गत लमकाना पहुँची। उक्त अपराधकर्मियों के सन्दर्भ में समान सूचना गुमला जिला पुलिस को भी मिली, उनके द्वारा आसूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, गुमला द्वारा पुअनि मोहन कुमा सिंह, थाना प्रभारी घाघरा एवं पुअनि विकास कुमार, घाघरा थाना तथा सशस्त्र बल को सम्मिलित कर एक टीम राँची-गुमला सीमा पर भेजी गयी। दोनों ही जिलों की टीम गुमला राँची जिला के सीमा पर पहुँची तो पुलिस को देखते ही इन तीनों के द्वारा स्वयं को संगठित अपराध गिरोह झांगुर ग्रुप का प्रमुख एवं सक्रिय क्रियावादी बताया एवं झारखण्ड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर समाज के मुख्य धारा में जुड़ने हेतु आत्मसमर्पण करने की इच्छा जतायी। तदनुसार तीनों अपराधकर्मियों ने राँची एवं गुमला के संयुक्त पुलिस टीम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुख्यात अपराधकर्मी रामदेव उरांव सक्रिय संगठित गिरोह झांगुर ग्रुप का प्रमुख है एवं पाँच लाख का ईनामी है। इसके विरूद्ध विभिन्न जिलों में लगभग 29 काण्ड दर्ज है।

आत्मसमर्पित अपराधकर्मियों की विवरणीः
संगठित अपराधी गिरोह झांगुर ग्रुप के प्रमुख रामदेव उरांव, उम्र करीब 47 वर्ष, पे० स्व० रूधवा उरांव, ग्राम-देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला, झांगुर ग्रुप का सक्रिय सदस्य प्रसाद उरांव, उम्र करीब 24 वर्ष, पे० बालदेव उरांव, ग्राम-देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला एवं झांगुर ग्रुप का सक्रिय सदस्य सुबास उरांव, उम्र करीब 23 वर्ष, पे० मुन्ना उरांव, ग्राम-देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला।

बरामद सामानों की विवरणीः

  1. एक स्वचालित हथियार, जिसके बॉडी पर A56-2 571072 लिखा हुआ, जिंदा कारतूस – 30 चक्र, मैगजीन 01 अद्द, एक स्वचालित SLR रायफल, जिंदा कारतूस 15 चक्र, मैगजीन- 01 अद्द

छापामारी दल में शामिल पदा/कर्मीः

दीपक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, बेडो, उत्तम कुमार उपाध्याय, अंचल पुलिस निरीक्षक, बेडो, मो० कफील अहमद, थाना प्रभारी बेड़ो थाना, पु०अ०नि० उत्तम कुमार पासवान, बेडो थाना,पु०अ०नि० शौकत अली, बेड़ो थाना,पु०अ०नि० मोहन कुमार सिंह, थाना प्रभारी घाघरा, जिला गुमला, पु०अ०नि० विकास कुमार, घाघरा थाना, जिला गुमला, सशस्त्र बल राँची एवं गुमला जिला।
गिरफ्‌तार व्यक्ति का ज्ञात आपराधिक इतिहास : सक्रिय संगठित गिरोह झांगुर ग्रुप का प्रमुख रामदेव उरांव, उम्र करीब 47 वर्ष, पे० स्व० रूधवा उरांव, ग्राम देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला
बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-27/2001, दि0-17.06.01, धारा-120बी0/364/302/201/34 भा०द०वि० ।2. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-15/05, दि0-20.04.05, धारा-362/364/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट ।3. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-43/05, दि०-01.12.05, धारा-392 भा०द०वि० ।

  1. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-19/07, दि०-29.04.07, धारा-379/34 भा०द०वि० ।
  2. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-48/07, दि0-29.11.07, धारा-341/323/504/34 भा०द०वि० ।6. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-50/07, दि०-20.12.07, धारा-414 भा०द०वि० ।7. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-24/09, दि०-24.06.09, धारा-302/201/34 भा०द०वि० ।8. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-37/14, दि0-03.11.14, धारा-384/385/386/387/388/506/34 भा०द०वि० ।
  3. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-03/15, दि०-07.01.15, धारा-384/385/386/387/414/171/34 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी) ए/26/35 आर्मस एक्ट।
  4. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-05/18, दि0-25.02.18, धारा-364/34 भा०द०वि० परिवर्तित धारा-302/201/411 भा०द०वि० ।
  5. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-24/19, दि०-17.11.19, धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्ट्स एक्ट ।12. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-20/2001, दि०-04.05.01, धारा-120बी/364/302/307/34 भा०द०वि० ।13. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-18/02, दि0-28.06.02, धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्मस एक्ट।14. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-25/22, दि0-11.09.22, धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्मस एक्ट।15. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-28/22, दि०-23.09.22, धारा-147/148/149/323/341/302/441/448/457/427/120बी0 / 506 भा०द०वि० ।16. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-16/21, दि०-01.06.21, धारा-25 (1-बी) ए / (26) / 35 आस एक्ट एवं 05 वि०पदा० अधि० ।17. घाघरा थाना काण्ड सं0-52/2000, दि०-22.05.2000, धारा-394/302 भा०द०वि० ।18. घाघरा थाना काण्ड सं0-46/02, दि०-02.06.02, धारा-341/323/307/247/435/364/387/302/201/120बी0/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट।
  6. घाघरा थाना काण्ड सं0-38/06, दि0-17.04.06. धारा-352/302/427/335/387/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट।
  7. घाघरा थाना काण्ड सं0-97/07, दि०-28.10.07, धारा-147/148/149/323/384/307/379/435 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट।
  8. घाघरा थाना काण्ड सं0-21/05, दि०-24.04.05, धारा-147/148/149/364/302/120बी0 / 427 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट, तथा 17 सी०एल०ए० एक्ट।
  9. घाघरा थाना काण्ड सं0-74/21, दि०-25.07.21 धारा-414/ 120बी० भा०द०वि० एवं 25(1-ए)/25 (1-बी)/26/35 आर्मस एक्ट तथा 17 सी०एल०ए० एक्ट।
  10. घाघरा थाना काण्ड सं0-105/07, दि0-23.11.07, धारा-302/323/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट।
  11. घाघरा थाना काण्ड सं0-12/12, दि0-19.02.12, धारा-302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट ।
  12. घाघरा थाना काण्ड सं0-39/05, दि०-20.06.05, धारा-25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
  13. डुमरी थाना काण्ड सं0-05/11, दि०-27.02.11, धारा-387/427/435/341/34 भा०द०वि० ।
  14. डुमरी थाना काण्ड सं0-97/07, दि0-28.10.07, धारा-147/148/149/436/323/379/427 भा०द०वि० एवं 27 आर्मस एक्ट ।

धारा-302/201/34 भा०द०वि० । 28. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-07/24, दि०-09.05.24,

  1. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-03/25, दि०-20.01.25, धारा-190/191 (2)/191 (3)/109/111/132 बी०एन०एस० एवं 25 (1-ए)/26/27/35 आर्ट्स एक्ट।
    (2.) झांगुर ग्रुप के सक्रिय सदस्य प्रसाद उरांव, उम्र करीब 24 वर्ष, पे० बालदेव उरांव, ग्राम-देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला
  2. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-05/18, दि0-25.02.18, धारा-364 / 34 भा०द०वि० परिवर्तित धारा-302/201/411 भा०द०वि० ।
  3. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-03/25, दि०-20.01.25, धारा-190/191(2)/191 (3)/109/111/132 बी0एन0एस0 एवं 25 (1-ए)/26/27/35 आर्ट्स एक्ट ।

(3.) झांगुर ग्रुप के सक्रिय सदस्य सुबास उरांव, उम्र करीब 23 वर्ष, पे० मुन्ना उरांव, ग्राम-देवरागानी, पो० सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला।

  1. बिशुनपुर थाना काण्ड सं0-03/25, दि0-20.01.25, धारा-190/191 (2) / 191(3)/109/111/132 बी0एन0एस0 एवं 25 (1-ए)/26/27/35 आर्ट्स एक्ट ।

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