रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में छुट्टी रहेगी। इस दिन संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। इनके कर्मियों को वेतन भी मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी हो, परन्तु वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएं दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो कैजुअल वर्कर एवं डेली वेजेज के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, तो उन्हें भी सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान की तिथि 23 फरवरी निर्धारित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *