
रांची। झारखंड में राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी राशन कार्डधारकों को 30 अप्रैल तक ई-केवाइसी कराना होगा. विभागीय निर्देश के अनुसार, लाभार्थियों को अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदार से संपर्क कर ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाइसी कराना है. ई-केवाईसी नहीं कराने वाले परिवारों और सदस्यों का नाम मई 2025 से राशन कार्ड से हटा दिया जायेगा।
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