नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और संसद में धक्कामुक्की मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे से देश का सियासी मिजाज बदल गया है. वहीं अब इन दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस आज शुक्रवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी. बता दें कि संसद में धक्कामुक्की के मामले में बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. दरअसल संसद के अंदर दो बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है. अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के तीन सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से अपनी शिकायत में संसद में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की. इससे पहले दिन में बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके साथ ही बीजेपी ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत राहुल गांधी को आरोपित करने की मांग की थी. बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुला सकती है. पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस स्थान की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां यह घटना हुई थी. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धारा 117 के अलावा राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं. धारा 117 के तहत सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. बता दें कि संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की. इस दौरान विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रतापचंद्र सारंगी और लोकसभा सदस्य मुकेश राजपूत घायल हो गए. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया. कांग्रेस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की. कांग्रेस ने भी इस मामले में पुलिस को एक शिकायत दी है. वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमांग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा कि लगभग 10 बजे, मैं मुकेश राजपूत, प्रताप राव सारंगी और एनडीए के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था. उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. हेमांग जोशी ने शिकायत में कहा कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान, राहुल गांधी पूर्वाह्न 10.40 से 10.45 बजे के बीच मौके पर पहुंचे. निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने के संसद के सुरक्षाकर्मियों के अनुरोध के बावजूद, राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन को बाधित करने और एनडीए सांसदों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देशों की अनदेखी की और उनकी ओर बलपूर्वक बढ़े।

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

https://chat.whatsapp.com/JFw1xz8Rrz33p6cdtYJXaT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *