रांची ।‌ मनरेगा घोटाला मामले में 28 महीने से जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जामानत मिल गई है। ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दी है। जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गई। आज ईडी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया। जिसके बाद अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा फिर अब बेल दे दिया है। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल को नए कानून का लाभ मिला है। अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार बीएनएस की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है। इसे लेकर पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र लिखकर भेजा था।

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