20 Mar 2023
प्रभात मंत्र (वेब डेस्क) : सोमवार को हजारीबाग एसपी और डीसी ने संयुक्त रूप से प्रेस कान्फ्रन्स कर रामनवमी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ मीडिया के सामने रखी हैं। इनमें से एक है डीजे को लेकर चल रहे सस्पेन्स मामले में।अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में चलंत डी०जे० बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों / पुलिस बल / सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।