रांची । PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि पूजा सिंघल को कोई विभाग ना दिया जाये. इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. ED और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. दरअसल ED ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं. लेकिन कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार को है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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