Monday, July 22, 2024

प्रभात मंत्र

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हिरणपुर बीडीओ ने पत्रकार राम प्रसाद सिन्हा व राजद नेता सुरेश अग्रवाल के खिलाफ कराया केस दर्ज

01 Feb 2023


राधेश्याम@प्रभात मन्त्र

पाकुड़-जिले के हिरणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी उमेश कुमार स्वांसी ने पाकुड़ के पत्रकार राम प्रसाद सिन्हा एवं राजद नेता सुरेश अग्रवाल के खिलाफ थाना में केस दर्ज कराया है। अलग अलग दो आवेदनों के आधार पर दो अलग अलग केस दर्ज हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दोनों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हिरणपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का हूं। गत 30 जनवरी को राम प्रसाद सिन्हा एवं सुरेश कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया में हिरणपुर प्रखंड कार्यालय तथा मुझे बदनाम करने की नियत से बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एक पोस्ट किया था। उक्त पोस्ट में मेरे ऊपर बिना साक्ष्य के अनर्गल आरोप लगाया गया है, जो पूर्णता असत्य एवं निराधार है। यह भी कहा है कि सोशल मीडिया ग्रुप में मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करते हुए मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही प्रखंड कार्यालय के अन्य कर्मियों के विरुद्ध भी झूठा एवं असत्य खबर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट तथा शेयर किए जाने से प्रखंड एवं पंचायतों में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह घृणित कार्य प्रखंड कार्यालय को बदनाम करने एवं भया दोहन कर अवैध रूप से वसूली करने के उद्देश्य से किया गया है। लिखित शिकायत में आगे उन्होंने लिखा है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का हूं एवं प्रशासनिक पद पर हूं। जिस कारण मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का मानसिक प्रताड़ना एवं भया दोहन करना संविधान द्वारा नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन है। उन्होंने लिखा है कि द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रीवेंशन ऑफ अतरोसिटीज एक्ट 1989 के अध्याय 2 की कंडिका 3(1)(P)&(r) एवं आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत मेरे ऊपर मिथ्या द्वेष पूर्ण एवं प्रताड़ित करने की नियत से पोस्ट तथा शेयर करने के आरोप में राम प्रसाद सिन्हा एवं सुरेश कुमार अग्रवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा की जाए। बीडीओ की लिखित शिकायत पर पत्रकार राम प्रसाद सिन्हा एवं सुरेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ क्रमशः केस नंबर 13/23और 14/ 23 दर्ज किया गया है। दोनों केस में धारा 353, 500, 501, 506 आईपीसी एक्ट 671 लगाया गया है।